उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में वृद्धि
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| शुरूआत की तारीख | अक्टूबर 2017 |
| उद्देश्य | विवाह के खर्चों के लिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
| कुल सहायता | 1 लाख रुपये प्रति जोड़ा |
| सहायता का वितरण | - लड़की के बैंक खाते में 75,000 रुपये<br>- कपड़े, उपहार और आवश्यक वस्तुओं के लिए 10,000 रुपये<br>- शादी के आयोजन के लिए 15,000 रुपये |
| लक्षित लाभार्थी | गरीब परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विधवाएँ, परित्यक्त और तलाकशुदा महिलाएँ |
| पात्रता मापदंड | - लड़की की उम्र: 18 वर्ष<br>- लड़के की उम्र: 21 वर्ष या उससे अधिक<br>- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी<br>- परिवार की आय सरकारी सीमाओं के भीतर हो |
| मुख्य विशेषताएं | - धार्मिक सद्भाव और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना<br>- विभिन्न धर्मों और समुदायों के रीति-रिवाजों/परंपराओं के अनुसार आयोजित<br>- अनावश्यक दिखावे और बर्बादी को खत्म करना<br>- सामूहिक विवाह के लिए न्यूनतम 10 जोड़े आवश्यक |
| पंजीकरण प्राधिकरण | नगर निकाय और पंचायती राज संस्थान |

