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उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में वृद्धि

उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में वृद्धि
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उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना में वृद्धि

पहलूविवरण
योजना का नाममुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना
राज्यउत्तर प्रदेश
शुरूआत की तारीखअक्टूबर 2017
उद्देश्यविवाह के खर्चों के लिए गरीब और जरूरतमंद परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करना।
कुल सहायता1 लाख रुपये प्रति जोड़ा
सहायता का वितरण- लड़की के बैंक खाते में 75,000 रुपये<br>- कपड़े, उपहार और आवश्यक वस्तुओं के लिए 10,000 रुपये<br>- शादी के आयोजन के लिए 15,000 रुपये
लक्षित लाभार्थीगरीब परिवार, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, विधवाएँ, परित्यक्त और तलाकशुदा महिलाएँ
पात्रता मापदंड- लड़की की उम्र: 18 वर्ष<br>- लड़के की उम्र: 21 वर्ष या उससे अधिक<br>- उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी<br>- परिवार की आय सरकारी सीमाओं के भीतर हो
मुख्य विशेषताएं- धार्मिक सद्भाव और सामाजिक सम्मान को बढ़ावा देना<br>- विभिन्न धर्मों और समुदायों के रीति-रिवाजों/परंपराओं के अनुसार आयोजित<br>- अनावश्यक दिखावे और बर्बादी को खत्म करना<br>- सामूहिक विवाह के लिए न्यूनतम 10 जोड़े आवश्यक
पंजीकरण प्राधिकरणनगर निकाय और पंचायती राज संस्थान

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