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UP सरकार मदरसा एक्ट, 2004 में संशोधन करेगी

UP सरकार मदरसा एक्ट, 2004 में संशोधन करेगी
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UP सरकार मदरसा एक्ट, 2004 में संशोधन करेगी

पहलूविवरण
समाचारउत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004 को संशोधित करने का निर्णय लिया है।
उद्देश्यइस अधिनियम का दायरा मदरसों तक सीमित करना है जो कक्षा 12 तक शिक्षा प्रदान करते हैं, और उच्च स्तरीय शिक्षा को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा।
मुख्य परिवर्तन- मदरसे अब उच्च स्तरीय धार्मिक डिग्रियाँ जैसे कामिल और फाजिल नहीं देंगे।
- माध्यमिक शिक्षा के लिए धार्मिक शिक्षा को मानक सामाजिक पाठ्यक्रम के साथ जोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
डिग्रियों पर प्रभावसंशोधित अधिनियम के तहत कामिल और फाजिल जैसी डिग्रियों को मान्यता खो जाएगी
सुप्रीम कोर्ट का निर्णय2004 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को पलट दिया।
लक्ष्यमदरसा शिक्षा की गुणवत्ता और निगरानी को बढ़ाना और एक संतुलित शिक्षा सुनिश्चित करना।
उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड2004 के अधिनियम के तहत मदरसों के स्थापना, मान्यता, पाठ्यक्रम और प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया।

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