यूपी पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% आरक्षण
| विषय | विवरण |
|---|---|
| निर्णय की तिथि | 3 जून, 2025 |
| निर्णय लेने वाला निकाय | उत्तर प्रदेश कैबिनेट |
| अनुमोदित मुख्य नीति | उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% क्षैतिज आरक्षण |
| शामिल पद | कांस्टेबल, पीएसी, माउंटेड कांस्टेबल, फायरमैन |
| आरक्षण का प्रकार | क्षैतिज (सभी मौजूदा श्रेणियों में लागू: सामान्य, एससी, एसटी, ओबीसी) |
| आयु में छूट | पात्र पूर्व अग्निवीरों के लिए 3 वर्ष |
| कार्यान्वयन वर्ष | 2026 (अग्निवीरों के पहले बैच की सेवा पूरी होने के साथ संरेखित) |
| प्राथमिक लक्ष्य | अग्निवीरों के लिए सेवा के बाद करियर के रास्ते उपलब्ध कराना |
| द्वितीयक लक्ष्य | पुलिस बल की अनुशासन और दक्षता को बढ़ाना |
| अग्निपथ योजना | 2022 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई |
| अग्निपथ कार्यकाल | सेना, नौसेना और वायु सेना में 17.5-21 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए 4 वर्ष |
| सेवा के बाद प्रतिधारण | 25% बरकरार, अन्य सेवा निधि पैकेज के साथ डिस्चार्ज |
| पिछला वादा | जुलाई 2024: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी सरकार की नौकरियों में अग्निवीरों के लिए नौकरी आरक्षण का आश्वासन दिया |
| महत्व | - पूर्व अग्निवीरों के लिए सामाजिक-आर्थिक समर्थन<br> - उन्नत सुरक्षा दक्षता<br> - अन्य राज्यों के लिए संभावित मॉडल |

