केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो वर्ष का विस्तार मंजूर किया।
| प्रमुख पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | अग्निपथ योजना के तहत प्रारंभिक सेवा अवधि पूरी होने के बाद नियमित पदों के लिए चयनित नहीं होने वाले अग्निवीरों की सेवा अवधि में दो वर्ष का विस्तार मंजूर किया गया। |
| निर्णय लेने वाली संस्था | केंद्रीय मंत्रिमंडल। |
| संबंधित योजना | अग्निपथ योजना। |
| नियमित भर्ती का अवसर | दो वर्ष का सेवा विस्तार पूरा होने के बाद, चयन मानदंडों को पूरा करने वाले अग्निवीरों को नियमित सैनिक के रूप में भर्ती का अवसर दिया जा सकता है। |
| सेवा विस्तार का उद्देश्य | निरंतर सेवा को प्रोत्साहित करना, अग्निवीरों की आकांक्षाओं पर विचार करना तथा रक्षा बलों की कार्यक्षमता बनाए रखना। |
| महिलाओं के लिए अवसर | इस योजना के माध्यम से रक्षा बलों की विभिन्न शाखाओं में महिलाओं के लिए अवसर खोले गए। |

