सीकेवाईसी (CKYC): भारत की केंद्रीय नो योर कस्टमर (Central Know Your Customer) प्रणाली को समझें।
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| CKYC की परिभाषा | सेंट्रल नो योर कस्टमर (Central Know Your Customer - CKYC) एक केंद्रीकृत KYC प्रणाली है, जिसका उपयोग विभिन्न वित्तीय संस्थानों में ग्राहक की पहचान के सत्यापन के लिए किया जाता है। |
| विशिष्ट पहचान संख्या | सत्यापन पूर्ण होने के बाद 14 अंकों की CKYC पहचान संख्या (CKYC Identification Number - KIN) जारी की जाती है। |
| नियामक संस्था | इसका प्रबंधन सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया (CERSAI) द्वारा किया जाता है। |
| लाभ | एक बार KYC पंजीकरण, तेजी से खाता खोलने की सुविधा, कागजी कार्यवाही में कमी, डेटा सुरक्षा में वृद्धि तथा अधिक पारदर्शिता। |
| लागू होने का दायरा | इसका उपयोग बैंक, एनबीएफसी (NBFCs), म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियाँ तथा अन्य वित्तीय संस्थान करते हैं। |

