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तेलंगाना में प्रॉपर्टी टैक्स राहत के लिए वन टाइम स्कीम

तेलंगाना में प्रॉपर्टी टैक्स राहत के लिए वन टाइम स्कीम
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तेलंगाना में प्रॉपर्टी टैक्स राहत के लिए वन टाइम स्कीम

पहलूविवरण
योजना का नामएक बार की योजना (One Time Scheme - OTS)
जारीकर्तातेलंगाना सरकार
लागू होने वाले क्षेत्रसभी शहरी स्थानीय निकाय (ULB), जिसमें GHMC शामिल है
दायराULB के अधिकार क्षेत्र में स्थित निजी और सरकारी संपत्तियां
छूट प्रदान की गईबकाया ब्याज पर 90% की छूट
पात्रता मानदंड- वे संपत्ति मालिक जिनके पास वित्तीय वर्ष 2022-2023 तक बकाया ब्याज है
- निर्धारित अवधि तक मूल कर चुकाना और एक ही बार में 10% ब्याज का भुगतान करना
- मार्च 2023 तक बकाया राशि, ब्याज/जुर्माना चुकाने वाले करदाता भी पात्र हैं
ब्याज समायोजनमाफ किए गए ब्याज का 90% भविष्य के भुगतान के खिलाफ समायोजित किया जाएगा
उद्देश्यकरदाताओं पर वित्तीय दबाव को कम करना और ULB की राजस्व वसूली को मजबूत करना
कार्यान्वयन लक्ष्यतेलंगाना के शहरी क्षेत्रों में वित्तीय स्थिरता और विनियामक अनुपालन को बढ़ावा देना

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