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तमिलनाडु ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से इनकार किया

तमिलनाडु ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से इनकार किया
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तमिलनाडु ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने से इनकार किया

मुख्य पहलूविवरण
घटनातमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने घोषणा की कि राज्य में CAA लागू नहीं किया जाएगा।
तारीख12 मार्च, 2024
CAA नियम अधिसूचना तिथि11 मार्च, 2024
CAA पारित होने का वर्ष2019
CAA का उद्देश्यबांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम प्रवासियों को 2014 से पहले नागरिकता प्रदान करना।
पात्र समुदायहिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई
तमिलनाडु विधानसभा प्रस्ताव8 सितंबर, 2021 को पारित, CAA का विरोध करने वाला प्रस्ताव।
मुख्य चिंताएंअल्पसंख्यकों और श्रीलंकाई तमिल शिविरों पर प्रभाव।
राजनीतिक संदर्भविपक्ष का आरोप कि CAA अधिसूचना लोकसभा चुनाव और इलेक्टोरल बांड मुद्दे के साथ समयबद्ध है।
विपक्ष का आरोपभाजपा पर CAA का उपयोग राजनीतिक ध्रुवीकरण के लिए करने का आरोप।

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