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दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल KYC पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल KYC पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश
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दिव्यांगजनों के लिए डिजिटल KYC पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश

पहलूविवरण
घटना/निर्णयउच्चतम न्यायालय का फैसला: विकलांग व्यक्तियों को शामिल करने के लिए डिजिटल केवाईसी मानदंडों को संशोधित करने का आदेश।
न्यायालयभारत का सर्वोच्च न्यायालय
निर्देशित संस्थाएंकेंद्र सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI), और अन्य सार्वजनिक/निजी संस्थाएं।
प्रभावित समूहदृष्टिबाधित व्यक्ति, चेहरे की विकृति वाले व्यक्ति (जैसे, एसिड अटैक सर्वाइवर)।
कानूनी आधारअनुच्छेद 21 (जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार) का विस्तार डिजिटल पहुंच को शामिल करने के लिए।
मुख्य निर्देश- डिजिटल केवाईसी दिशानिर्देशों को संशोधित करें।<br>- वैकल्पिक सत्यापन विधियों को लागू करें।<br>- नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें।<br>- ऐप/वेबसाइट डिज़ाइन में अभिगम्यता विशेषज्ञों को शामिल करें।
मामले की उत्पत्तिएसिड अटैक सर्वाइवर्स और दृष्टिबाधित व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाएं।
अंतर्राष्ट्रीय संदर्भसंयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (UN SDG) 10 (असमानताओं को कम करना) और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के अनुरूप।
महत्वऐतिहासिक फैसला: डिजिटल पहुंच को मौलिक अधिकार के रूप में विस्तारित करना, समावेशी डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना।

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