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आरबीआई ने जुलाई 2026 से संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) लागू की

आरबीआई ने जुलाई 2026 से संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) लागू की
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आरबीआई ने जुलाई 2026 से संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) लागू की

मुख्य पहलूविवरण
योजना का नामभारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना (Revamped Integrated Ombudsman Scheme), जिसने 2021 की योजना का स्थान लिया। यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है।
उद्देश्यवित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए अधिक सशक्त व्यवस्था प्रदान करना तथा निःशुल्क, त्वरित और पारदर्शी शिकायत निवारण सुनिश्चित करना।
दायरा (Coverage)RBI द्वारा विनियमित संस्थाएँ, जैसे अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) जारीकर्ता, तथा क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (Credit Information Companies - CICs)
मुख्य सिद्धांत"एक राष्ट्र, एक लोकपाल (One Nation, One Ombudsman)" – ग्राहक या संस्था के स्थान की परवाह किए बिना पूरे देश में शिकायतों का एक समान एवं एकीकृत निपटान

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