आरबीआई ने जुलाई 2026 से संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना (Integrated Ombudsman Scheme) लागू की
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) की संशोधित एकीकृत लोकपाल योजना (Revamped Integrated Ombudsman Scheme), जिसने 2021 की योजना का स्थान लिया। यह 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है। |
| उद्देश्य | वित्तीय संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों की शिकायतों के निवारण के लिए अधिक सशक्त व्यवस्था प्रदान करना तथा निःशुल्क, त्वरित और पारदर्शी शिकायत निवारण सुनिश्चित करना। |
| दायरा (Coverage) | RBI द्वारा विनियमित संस्थाएँ, जैसे अनुसूचित/वाणिज्यिक बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (NBFCs), प्रीपेड भुगतान साधन (PPI) जारीकर्ता, तथा क्रेडिट सूचना कंपनियाँ (Credit Information Companies - CICs)। |
| मुख्य सिद्धांत | "एक राष्ट्र, एक लोकपाल (One Nation, One Ombudsman)" – ग्राहक या संस्था के स्थान की परवाह किए बिना पूरे देश में शिकायतों का एक समान एवं एकीकृत निपटान। |

