राजस्थान निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कपड़ा और परिधान नीति 2025 लागू करता है
| मुख्य जानकारी | विवरण |
|---|---|
| राज्य | राजस्थान |
| क्षेत्र | टेक्सटाइल और एप्परेल उद्योग |
| नीति | राजस्थान टेक्सटाइल और एप्परेल नीति-2025 |
| विज़न | "फाइबर टू फैशन" |
| मुख्य उद्देश्य | राजस्थान को एक आधुनिक टेक्सटाइल और एप्परेल निर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना। |
| शामिल क्षेत्र | गारमेंट निर्माण, तकनीकी टेक्सटाइल, हथकरघा, ऊन प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, फुटवियर। |
| वित्तीय प्रोत्साहन | माल ढुलाई शुल्क प्रतिपूर्ति (25%), कर्मचारी प्रशिक्षण लागत प्रतिपूर्ति (50%)। |
| निर्यात प्रोत्साहन | निर्यात इकाइयों के लिए माल ढुलाई शुल्क प्रतिपूर्ति। |
| यूएसए द्वारा पारस्परिक शुल्क | भारतीय टेक्सटाइल आयात पर 27%। |
| तुलनात्मक शुल्क | बांग्लादेश (37%), वियतनाम (46%), कंबोडिया (49%), पाकिस्तान (29%), चीन (34%)। |
| संपत्ति निर्माण प्रोत्साहन | ₹80 करोड़ सालाना 10 वर्षों के लिए। |
| स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क | 100% छूट। |
| बिजली शुल्क | बिजली खपत पर 100% छूट। |
| हरित समाधान प्रोत्साहन | 50% प्रतिपूर्ति अधिकतम ₹12.5 करोड़ तक। |
| नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र | बैंकिंग, व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क पर 100% छूट। |
| पेटेंट और कॉपीराइट लागत | 50% प्रतिपूर्ति। |
| भूमि रूपांतरण शुल्क | 100% प्रतिपूर्ति। |

