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राजस्थान में नई टाउनशिप नीति

राजस्थान में नई टाउनशिप नीति
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राजस्थान में नई टाउनशिप नीति

पहलूविवरण
समाचार घटनाराजस्थान नया मसौदा टाउनशिप नीति और भवन नियमावली
घोषणा तिथिहाल ही में
उद्देश्यटाउनशिप विकास को विनियमित करना और उचित सुविधाएं और बुनियादी ढांचा सुनिश्चित करना।
मुख्य प्रावधान- डेवलपर्स बेची गई इकाइयों की देखभाल के लिए 7 वर्षों तक जिम्मेदार होंगे।
- टाउनशिप केवल अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्रों में बनाई जाएंगी।
- निर्दिष्ट क्षेत्रों में पानी और बिजली जैसी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी।
भवन नियम- शहरों में छोटे प्लॉट्स पर ऊंची इमारतों की अनुमति नहीं है।
- 500-750 वर्ग मीटर के प्लॉट्स पर 8-मंजिला इमारतों की अनुमति है।
- शहरों में 2500 वर्ग मीटर से बड़े प्लॉट्स पर ग्रीन बिल्डिंग्स अनिवार्य हैं।
- समूह आवास योजनाओं में प्रति इकाई एक कार पार्किंग स्थान अनिवार्य है।
जन भागीदारीलोगों और हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं।

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