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राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025

राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025
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राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल 2025

पहलूविवरण
उद्देश्यकोचिंग संस्थानों को नियंत्रित करना और छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण प्रदान करना।
लागूताराज्य सरकार के नियंत्रण वाले सभी सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और संस्थानों पर लागू।
अनिवार्य पंजीकरणसभी कोचिंग संस्थानों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। 50+ छात्रों वाले संस्थानों को कानूनी जांच के अधीन किया जाएगा।
नियामक प्राधिकरणअनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष नियामक प्राधिकरण गठित किया जाएगा।
मुख्य उद्देश्यछात्रों के अधिकारों की रक्षा करना, मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत करना और पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करना।
पारदर्शिता उपायराज्य स्तरीय पोर्टल और 24x7 हेल्पलाइन मानसिक स्वास्थ्य सहायता और निगरानी के लिए स्थापित किए गए हैं।

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