प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY): संपूर्ण मार्गदर्शिका
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM-KMY) |
| लॉन्च की तारीख | 12 सितंबर, 2019 |
| लक्षित लाभार्थी | छोटे और सीमांत किसान (जिनके पास भूमि हो) |
| पेंशन राशि | 60 वर्ष की आयु के बाद प्रति माह 3,000 रुपये |
| योगदान प्रकार | स्वैच्छिक और अंशदायी |
| सरकारी योगदान | सदस्य के योगदान के बराबर |
| प्रबंधक प्राधिकरण | भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) |
| नामांकन सुविधाकर्ता | कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSCs) और राज्य सरकारें |
| अगस्त 2024 तक नामांकन | 23.38 लाख किसान |
| उच्च भागीदारी वाले राज्य | बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा |
| परिवार पेंशन | सदस्य की मृत्यु होने पर पति/पत्नी को प्रति माह 1,500 रुपये |
| नामांकन के लिए आयु सीमा | 18 से 40 वर्ष |
| मासिक योगदान सीमा | 55 रुपये से 200 रुपये (प्रवेश आयु के आधार पर) |
| पंजीकरण पोर्टल | www.pmkmy.gov.in |

