यूपी का 'एक परिवार, एक पहचान' कार्यक्रम
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | एक परिवार, एक पहचान |
| राज्य | उत्तर प्रदेश |
| घोषणा कर्ता | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ |
| उद्देश्य | प्रत्येक परिवार को सरकारी लाभ और रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना। |
| डेटाबेस कवरेज | उत्तर प्रदेश में 3.60 करोड़ परिवारों के लगभग 15.07 करोड़ लोग। |
| परिवार आईडी जारी | 1 लाख से अधिक परिवारों को राशन कार्ड के बिना परिवार आईडी जारी की गई है। |
| राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 | |
| अधिसूचना तिथि | 10 सितंबर, 2013 |
| उद्देश्य | गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थों तक पहुंच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। |
| कवरेज | 75% ग्रामीण और 50% शहरी आबादी टीपीडीएस के तहत, जो 67% आबादी को कवर करता है। |
| पात्रता | प्राथमिकता वाले परिवार और अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवार। |
| प्रावधान | सब्सिडी दरों पर 5 किलो खाद्यान्न/व्यक्ति/माह। |
| अंत्योदय अन्न योजना के तहत परिवारों को 35 किलो/परिवार/माह। | |
| गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को 6,000 रुपये का मातृत्व लाभ। | |
| 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए भोजन। | |
| अनिवार्य खाद्यान्न या भोजन की गैर-आपूर्ति के लिए खाद्य सुरक्षा भत्ता। | |
| जिला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र। |

