भारत सरकार ने नवी मुंबई हवाई अड्डे को दवाओं के आयात के लिए मंजूरी दी।
| मुख्य पहलू | विवरण |
|---|---|
| घटना | नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को औषधि नियम, 1945 (Drugs Rules, 1945) के तहत दवाओं के आयात हेतु अधिकृत बंदरगाह (Port) घोषित किया गया। |
| संशोधित नियम | औषधि नियम, 1945 के नियम 43A (Rule 43A) में संशोधन। |
| नियामक प्राधिकरण | ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड (DTAB) से परामर्श लिया गया, जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (Drugs and Cosmetics Act, 1940) के अंतर्गत सर्वोच्च वैधानिक निकाय है। |
| उद्देश्य | • लॉजिस्टिक्स एवं व्यापार सुविधा को बढ़ावा देना।<br>• मौजूदा बंदरगाहों पर भीड़ कम करना।<br>• औषधि आपूर्ति श्रृंखला (Pharmaceutical Supply Chain) की दक्षता बढ़ाना।<br>• स्वास्थ्य सेवा लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को सुदृढ़ करना। |

