एमपी में बोरवेल मौतों को रोकने के लिए विधेयक
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| राज्य | मध्य प्रदेश |
| बिल का उद्देश्य | खुले बोरवेल (कुएं) के कारण होने वाली मौतों को रोकना |
| विशेषता | भारत में अपनी तरह का पहला कानून |
| घटनाएं | पिछले 7 महीनों में मध्य प्रदेश में बोरवेल से जुड़ी 9 से अधिक मौतें |
| मुख्य प्रावधान | - आपदा रोकथाम और प्रतिक्रिया के लिए विशिष्ट निर्देश |
| - खुले/सूखे बोरवेल की पहचान | |
| - बोरवेल को भरने या बंद न करने पर भारी जुर्माना | |
| जवाबदेही | - निजी भूमि पर बोरवेल होने पर भूस्वामी पर जुर्माना |
| - सरकारी भूमि पर होने पर विभाग और अधिकारी पर जुर्माना | |
| - बोरवेल ड्रिल करने वाली एजेंसी भी जिम्मेदार होगी | |
| कानूनी कार्रवाई | लापरवाही के लिए आईपीसी की धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज |
| नागरिक भागीदारी | नागरिकों द्वारा खुले बोरवेल की रिपोर्ट करने की प्रणाली |

