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श्रेणीविवरण
योजना का परिचयएकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस), राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के विकल्प के रूप में शुरू की गई।
प्रभावी तिथियूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगी।
अंतिम तिथिएनपीएस से यूपीएस में स्विच करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है, जो पहले 30 जून, 2025 थी।
पात्रताकेंद्र सरकार के कर्मचारी जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद नियुक्त हुए हैं।
अपात्रकर्मचारी जो सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021, रेलवे कर्मचारी, आकस्मिक/दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी आदि के अंतर्गत आते हैं।
नए कर्मचारी (New Joiners)1 अप्रैल, 2025 को या उसके बाद शामिल होने वाले कर्मचारी शामिल होने के 30 दिनों के भीतर यूपीएस का विकल्प चुन सकते हैं।
यूपीएस (UPS) की मुख्य विशेषताएंगारंटीकृत न्यूनतम भुगतान, ग्रेच्युटी लाभ, कम जोखिम, कर्मचारी + नियोक्ता का योगदान
एनपीएस (NPS) की मुख्य विशेषताएंबाजार से जुड़ी वृद्धि, आंशिक निकासी सुविधा, कोई गारंटीकृत पेंशन नहीं
स्विचिंग दिशानिर्देशयूपीएस कर्मचारी एनपीएस में केवल एक बार स्विच कर सकते हैं, सेवानिवृत्ति से कम से कम 1 वर्ष पहले
डिफ़ॉल्ट योजनाजो कर्मचारी अंतिम तिथि तक स्विच नहीं करते हैं, वे डिफ़ॉल्ट रूप से एनपीएस में बने रहेंगे
महत्वपूर्ण तिथियाँ1 अप्रैल, 2025 (यूपीएस प्रभावी), 30 सितंबर, 2025 (स्विच करने की अंतिम तिथि)।
मुख्य अंतरयूपीएस निश्चित लाभ प्रदान करता है, जबकि एनपीएस बाजार से जुड़ा है, जिसमें संभावित जोखिम और पुरस्कार हैं।

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