हरियाणा का वाहन स्क्रैप एवं रीसाइक्लिंग नीति
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| सरकार | हरियाणा सरकार |
| नीति का नाम | वाहन स्क्रैपेज और रीसाइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति, 2024 |
| उद्देश्य | पुराने वाहनों का उचित निपटान और रीसाइक्लिंग कर प्रदूषण को कम करना |
| ट्रिगर | एनसीआर में डीजल वाहनों के लिए एनजीटी की 10 वर्ष और पेट्रोल वाहनों के लिए 15 वर्ष की सीमा |
| मुख्य लाभ | पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक विकास और वित्तीय प्रोत्साहन |
| कार्यान्वयन | पूंजी सब्सिडी, जीएसटी प्रतिपूर्ति जैसे प्रोत्साहनों के साथ औद्योगिक योजना |
| संबंधित विभाग | उद्योग और वाणिज्य विभाग |
| भूमि पट्टा | एचएसआईआईडीसी द्वारा 10 वर्ष का पट्टा मॉड्यूल |
| वित्तीय सहायता | स्टार्टअप, महिलाओं और एससी के लिए 20 करोड़ रुपये तक (परियोजना लागत का 10%) |
| स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति | डी-श्रेणी ब्लॉक्स में 100%, बी और सी ब्लॉक्स में 75% |
| उत्कृष्टता केंद्र | 5 करोड़ रुपये तक 50% अनुदान |
| कौशल विकास प्रोत्साहन | युवा कौशल विकास को बढ़ावा देने वाले 10 उद्योगों को 50 लाख रुपये का अनुदान |

