Banner
WorkflowNavbar

ECI ने 345 निष्क्रिय राजनीतिक दलों को हटाया

ECI ने 345 निष्क्रिय राजनीतिक दलों को हटाया
Contact Counsellor

ECI ने 345 निष्क्रिय राजनीतिक दलों को हटाया

पहलूविवरण
घटनाभारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा 345 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों (आरयूपीपी) को सूची से हटाना
सूची से हटाने का कारणनिष्क्रियता, पता न चल पाना और 2019 से चुनाव न लड़ना।
कानूनी आधारजनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी अधिनियम), 1951 की धारा 29ए।
मुख्य आंकड़े345 आरयूपीपी को कारण बताओ नोटिस जारी; 281 को सूची से हटाया, 217 निष्क्रिय (मार्च 2024 सूची, मई 2025 तक अपडेट)।
आरयूपीपी के लाभआयकर छूट, आम चुनाव चिन्ह, स्टार प्रचारकों को नामित करने का अधिकार।
आरयूपीपी के साथ मुद्देकर छूटों का दुरुपयोग, दानदाताओं के विवरण दाखिल करने में विफलता, अपडेट का अनुपालन न करना, अप्राप्त उपस्थिति।
उच्चतम न्यायालय का फैसलाईसीआई दलों को तब तक डी-रजिस्टर नहीं कर सकती जब तक कि पंजीकरण धोखाधड़ी से न किया गया हो, दल संविधान के प्रति निष्ठा त्याग दे, या गैरकानूनी घोषित कर दिया जाए।
कानूनी कमियांआरपी अधिनियम, 1951 में ईसीआई को निष्क्रिय दलों को डी-रजिस्टर करने के लिए स्पष्ट प्रावधान का अभाव है।
विधि आयोग की सिफारिशें170वीं रिपोर्ट (1999), 255वीं रिपोर्ट (2015), ईसीआई ज्ञापन (2016) सुधारों का सुझाव देते हैं।
महत्वचुनावी रोल को साफ करता है, सार्वजनिक धन के दुरुपयोग को रोकता है, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देता है।

Categories