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केंद्र सरकार ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को ₹747.17 करोड़ जारी किए।

केंद्र सरकार ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को ₹747.17 करोड़ जारी किए।
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केंद्र सरकार ने एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश को ₹747.17 करोड़ जारी किए।

मुख्य जानकारीविवरण
घटनाअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को वित्तीय सहायता जारी की।
वित्तीय सहायतावर्ष 2019-20 से अब तक ₹747.17 करोड़ जारी किए गए।
लाभार्थी राज्यउत्तर प्रदेश
योजनाअनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के क्रियान्वयन हेतु केंद्र प्रायोजित योजना (Centrally Sponsored Scheme)
उद्देश्यअत्याचारों की रोकथाम, त्वरित न्याय (Speedy Justice) सुनिश्चित करना तथा एससी/एसटी पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास प्रदान करना।
सरकार की प्रतिबद्धतासामाजिक न्याय, समानता तथा अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

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