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इलेक्ट्रिक यात्री कार निर्माण योजना: केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए

इलेक्ट्रिक यात्री कार निर्माण योजना: केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए
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इलेक्ट्रिक यात्री कार निर्माण योजना: केंद्र सरकार ने दिशानिर्देश जारी किए

श्रेणीविवरण
योजना का नामभारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसीआई) (Scheme to Promote Manufacturing of Electric Passenger Cars in India (SPMEPCI))
किसके द्वारा घोषितभारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries)
मुख्य प्रोत्साहनसीबीयू (CBUs) पर 15% रियायती सीमा शुल्क (CIF मूल्य ≥ $35,000) (15% concessional customs duty on CBUs (CIF value ≥ $35,000))
योजना की वैधताआवेदन स्वीकृति से 5 वर्ष (5 years from application approval)
वार्षिक आयात सीमाप्रति वर्ष 8,000 ईवी, अप्रयुक्त कोटे को आगे ले जाने की सुविधा के साथ (8,000 EVs per year, with rollover for unutilized quota)
निवेश का दायराअब ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड दोनों निवेश शामिल हैं (पहले केवल ग्रीनफील्ड) (Now includes greenfield and brownfield investments (previously only greenfield))
उद्देश्यवैश्विक ईवी निर्माताओं को आकर्षित करना, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना, उत्सर्जन को कम करना (Attract global EV makers, boost domestic manufacturing, reduce emissions)
प्रासंगिक नीतिमार्च 2024 में घोषित ईवी आयात नीति (EV import policy announced in March 2024)
पृष्ठभूमि संदर्भभारत के 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन लक्ष्य का हिस्सा (Part of India's net-zero emissions by 2070 goal)
प्रमुख व्यक्तिएच.डी. कुमारस्वामी (केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री), टेस्ला (इलॉन मस्क के नेतृत्व में) (H.D. Kumaraswamy (Union Minister for Heavy Industries), Tesla (led by Elon Musk))
परिभाषाCIF (लागत बीमा भाड़ा): माल को बंदरगाह तक लाने के लिए परिवहन और बीमा सहित कुल लागत (CIF (Cost Insurance Freight): Total cost including transport and insurance to bring goods to port)

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