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केंद्र सरकार ने 2027 जनगणना कार्यक्रम अधिसूचित किया

केंद्र सरकार ने 2027 जनगणना कार्यक्रम अधिसूचित किया
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केंद्र सरकार ने 2027 जनगणना कार्यक्रम अधिसूचित किया

मुख्य पहलूविवरण
अधिसूचनाकेंद्र सरकार द्वारा जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत 2027 जनगणना के लिए अधिसूचना जारी।
अधिदेशकोविड-19 महामारी के कारण विलंबित हुई 2021 जनगणना के मार्च 2019 के आदेश को रद्द करता है।
संदर्भ तिथिभारत के अधिकांश हिस्सों के लिए 1 मार्च, 2027
विशेष संदर्भ तिथिजम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 1 अक्टूबर, 2026, लॉजिस्टिकल चुनौतियों के कारण।
जनगणना के बारे में- भारत में जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक डेटा का सबसे बड़ा स्रोत।
- पहली सिंक्रोनाइज़्ड जनगणना 1881 में डब्ल्यू.सी. प्लोडेन के तहत आयोजित।
- 1872 में पहली गैर-सिंक्रोनस जनगणना के बाद से, हर 10 वर्ष में आयोजित।
कानूनी ढांचा- जनगणना अधिनियम, 1948 कानूनी ढांचा प्रदान करता है लेकिन विशिष्ट आवृत्ति अनिवार्य नहीं करता।
- स्थायी जनगणना संगठन की स्थापना मई 1949 में गृह मंत्रालय के तहत की गई।
- रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन करता है।

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