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बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य

बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य
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बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य

पहलूविवरण
क्यों चर्चा में है?बिहार सरकार ने सभी अंजीद (अपंजीकृत) मंदिरों, मठों और धार्मिक ट्रस्टों के पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया है।
शासी अधिनियमबिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950
पंजीकरण के लिए संस्थाएँसार्वजनिक मंदिर, मठ, ट्रस्ट और धर्मशालाएँ
शासी निकायबिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड (BSBRT)
अनुपालन न करने पर कार्रवाईअवैध संपत्ति लेनदेन और अपंजीकृत संस्थाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई।
अपंजीकृत मंदिर/मठ2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ, जिनके पास 4,321.64 एकड़ जमीन है।
पंजीकृत मंदिर2,499 पंजीकृत मंदिर, जो सामूहिक रूप से 18,456 एकड़ से अधिक जमीन के मालिक हैं।

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