आयुष्मान भारत PM-JAY: स्वास्थ्य बीमा योजना
| श्रेणी | विवरण |
|---|---|
| योजना का नाम | आयुष्मान भारत पीएम-जय जन आरोग्य योजना (AB-PM-JAY) |
| लॉन्च की तिथि | 2018 |
| बीमा कवरेज | प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का द्वितीयक और तृतीयक चिकित्सा अस्पताल में इलाज |
| स्वास्थ्य लाभ | सर्जरी, चिकित्सा और दिन केयर उपचार, दवाओं और नैदानिक परीक्षणों की लागत शामिल |
| लाभार्थी | नवीनतम सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (SECC) डेटा द्वारा पहचाने गए; राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को गैर-SECC डेटाबेस का उपयोग करने की लचीलापन |
| वित्तपोषण | सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 60:40 का साझा वित्तपोषण; पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 90:10; विधानसभा रहित केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% केंद्रीय वित्तपोषण |
| नोडल एजेंसी | राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत; राज्य स्तर पर कार्यान्वयन के लिए राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (SHA) |
| पात्रता विस्तार | 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना |
| कुल लाभार्थी | 12.34 करोड़ परिवारों के 55 करोड़ व्यक्ति |
| अस्पताल में भर्ती | 7.37 करोड़ भर्ती, जिनमें 49% महिला लाभार्थी शामिल हैं |
| वित्तीय लाभ | योजना के तहत 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ |

