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आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो-बच्चे की नीति को खत्म किया

आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो-बच्चे की नीति को खत्म किया
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आंध्र प्रदेश ने स्थानीय निकाय चुनावों में दो-बच्चे की नीति को खत्म किया

श्रेणीविवरण
निर्णयआंध्र प्रदेश सरकार ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए दो-बच्चे वाले नियम को समाप्त कर दिया।
निर्णय की तिथि7 अगस्त, 2023
अध्यक्षतामुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू
निरस्त संशोधन1994 में आंध्र प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1955 और आंध्र प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1965 में किए गए संशोधन।
किसे प्रतिबंधित किया गया था?दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्तियों को स्थानीय निकाय चुनाव लड़ने से रोका गया था।
पंचायत राज चुनाव2019 में प्रतिबंध हटा दिए गए; अन्य स्थानीय निकायों के लिए अभी तक जारी था।
60 वर्ष से अधिक आयु की जनसंख्यावर्तमान में 11%; 2047 तक 19% होने की उम्मीद। राष्ट्रीय औसत: वर्तमान में 10%; 2047 तक 15%।
प्रजनन दरराष्ट्रीय: 2.1%; आंध्र प्रदेश: 1.5%।
पुरुष प्रजनन आयुवर्तमान: 32.5 वर्ष; 2047 तक 40 वर्ष।
महिला प्रजनन आयुवर्तमान: 29 वर्ष; 2047 तक 38 वर्ष।
नए पट्टेदार पासबुकराज्य प्रतीक और QR कोड के साथ जारी करने की मंजूरी; पिछली सरकार द्वारा जारी 22 लाख भूमि रिकॉर्ड को प्रतिस्थापित करेगा।
प्रतिबंध विस्तारआंध्र प्रदेश पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, 1992 के तहत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-माओवादी और रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक फ्रंट (RDF) पर प्रतिबंध एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया।
नई एक्साइज पॉलिसी1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी।

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